Wednesday, May 21, 2025
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मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

 

मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली। मध्यप्रदेष सरकार के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई उनकी टिप्पणी से पूरा देश शर्मसार है। इसके साथ की सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी भी नामंजूर कर दी है। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कहा कि शाह ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिगर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को कहा देश के लिए शर्मनाक

इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिनमें एक आईजी और बाकी दो एसपी स्तल के अधिकारी होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य होगा। सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को विजय शाह के बयान पर खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि एफआईआर देखने के बाद हाई कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई थी। बहरहाल, एफआईआर के खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा को तत्काल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विजय शाह एक पल भी मंत्री रहने के लायक नहीं हैं।

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